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Royal Family Insult: राजपरिवार का अपमान करना थाईलैंड की सांसद को पड़ा भारी, अदालत ने सुनाई ये सजा

India News (इंडिया न्यूज), Royal Family Insult:थाईलैंड की एक महिला सांसद को राजपरिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना भारी पड़ गया। बता दें कि, सांसद रुक्चानोक श्रीनोक को सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा राजशाही के कथित अपमान करने के लिए छह साल जेल की सजा सुनाई गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने साल 2020 में सोशल मीडिया पर दो पोस्ट किए थे, जिसमें राजपरिवार के लिए अपमानजनक बातें लिखी गईं थीं।

राजपरिवार का किया गया अपमान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला सांसद को राजा के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी करने और प्रौद्योगिकी अपराध के अधिनियम का उल्लंघन करने को लेकर दोषी पाया गया। इन दोनों के आरोपों में उन्हें अदालत द्वारा तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है। थाई लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स (टीएलएचआर) के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन पोस्ट को लेकर उन्हें सजा दी गई है उनमें से एक में सरकार की कोविड-19 के वैक्सीन खरीद के संबंध में आलोचना की गई थी, जिसमें राजा से जुड़ी एक फार्मास्युटिकल कंपनी को भी शामिल किया गया था। वहीं, दूसरी पोस्ट में साल 2020 के विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर का रीट्वीट शामिल किया गया था, जिसमें राजशाही विरोधी माने जाने वाले मैसेज शामिल थे।

हालांकि इस कानून के तहत सजा सुनाने के बाद अदालत ने रुक्चानोक को जमानत भी दे दी। अदालत ने उन्हें सजा के एवज में 14,000 पाउंड के बॉन्ड भरने का आदेश देते हुए भविष्य में इस तरह के अपराध में शामिल न होने की चेतावनी दी।

विपक्षी मूव फॉरवर्ड पार्टी की सांसद रुक्चानोक

बता दें कि, रुक्चानोक विपक्षी मूव फॉरवर्ड पार्टी से हैं। इसी साल के मई माह में हुए आम चुनाव में मूव फॉरवर्ड पार्टी शानदार जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके बावजूद यह पार्टी सरकार का गठन नहीं कर सकी थी। इसका कारण भी यही कानून थे। दरअसल, इसी पार्टी ने चुनावी प्रचार के समय देश के सबसे कठोर कानून लसे मैजेस्टे में बदलाव की बात कही थी।

दुनिया के सबसे सख्त कानून हैं लसे मैजेस्टे

गौरतलब है कि, थाईलैंड में दुनिया के सबसे सख्त कानून हैं, जिसमें राजा, रानी या उत्तराधिकारी की आलोचना करने पर अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान दिया गया है। इन्हें वहां कानून 112 के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड की आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 112 के अनुसार दोषसिद्धि पर दशकों तक लंबी सजा हो सकती है। बता दें कि, हाल के सालों में कई व्यक्तियों को इसका सामना करना पड़ा है।

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Himanshu Pandey

इंडिया न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं। ऑफबीट सेक्शन के तहत काम करते हुए देश-दुनिया में हो रही ट्रेंडिंग खबरों से लोगों को रुबरु करवाना ही मेरा मकसद है। जिससे आप खुद को सोशल मीडिया की दुनिया से कटा हुआ ना महसूस करें ।

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