India News (इंडिया न्यूज),Iraq: इराक देश में विवाह कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर सिर्फ 9 साल कर दी जाएगी।अगर इराक में यह संशोधन पारित हो जाता है तो न सिर्फ शादी की उम्र कम हो जाएगी बल्कि महिलाओं के तलाक, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति जैसे विशेष अधिकारों पर भी रोक लग जाएगी।इस संशोधन को कानून 188 के तहत लागू करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसे साल 1959 में पेश किया गया था। इस कानून को पश्चिम एशिया के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना जाता था।
इराक की शिया पार्टियों के गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यह संशोधन इस्लामिक शरिया कानून के तहत है और इसका मकसद छोटी लड़कियों की सुरक्षा करना है।खास बात यह है कि इराकी महिला समूह के लगातार विरोध के बावजूद इराकी सरकार इस कानून को पारित करना चाहती है।
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इराक में बाल विवाह पहले से ही बहुत प्रचलित है और लगभग 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु तक हो जाती है।ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इस संशोधन से युवा लड़कियों के खिलाफ यौन और शारीरिक हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा और उन्हें शिक्षा और रोजगार तक पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा।
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