India News (इंडिया न्यूज), Chinmoy Krishna Das Bail Plea Hearing: बांग्लादेश में हिंसा का सामना कर रहे हिंदुओं के लिए मंगलवार (3 दिसंबर 2024) का दिन बेहद अहम है। आज हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट तय करेगा कि चिन्मय दास को जमानत दी जाए या पुलिस हिरासत में रखा जाए। बता दें कि, चिन्मय दास को पिछले हफ्ते बांग्लादेशी हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के खिलाफ कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास, जिन पर कई आरोप हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश के चटगांव में चटगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। चटगांव कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और जेल भेज दिया था, जिसके बाद से उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है।चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त मोफिजुर रहमान के अनुसार, आज की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल्लाह इस्लाम करेंगे। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोते के प्रवक्ता चिन्मय दास पर मुख्य रूप से चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है।
बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में 30 अक्टूबर को चटगांव के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दास और 19 अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। हम आपको बता दें कि, चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से बांग्लादेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। वहां की सरकार ने इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया था।
वकील पर हुआ जानलेवा हमला
सुनवाई से पहले इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने सोमवार (2 दिसंबर, 2024) को दावा किया कि बांग्लादेश में आध्यात्मिक नेता चिन्मय दास का बचाव करने वाले वकील रमन रॉय पर जानलेवा हमला किया गया है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। दास के मुताबिक कट्टरपंथियों ने रॉय के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि रॉय का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय कृष्ण दास का बचाव किया।
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