India News (इंडिया न्यूज),Pakistan:पाकिस्तान में स्थित पेशावर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने खिलौना बंदूकों और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम एक दिन पहले मस्जिद में हुए बम विस्फोट में मुफ्ती मुनीर शाकिर की मौत के बाद उठाया गया है। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर सरमद सलीम अकरम ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि खिलौना बंदूकों और पटाखों पर प्रतिबंध सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू होगा। आदेश के अनुसार ईद उल फितर 2025 के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

30 दिनों तक रहेगा लागू

इससे आतंकवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने से रोका जा सकेगा। प्रतिबंध का उद्देश्य व्यापारियों और अधिकारियों दोनों को किसी भी असुविधा से बचाना भी है। सख्त कार्रवाई के निर्देश डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खिलौना बंदूक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो 30 दिनों तक लागू रहेगा। किसी भी उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस वजह से लगा बैन

प्रतिबंध लगाने का फैसला प्रतिबंधित लश्कर-ए-इस्लाम के संस्थापक मुफ़्ती मुनीर शाकिर की पेशावर के उरमार इलाके में एक मस्जिद के बाहर हुए बम विस्फोट में मौत के बाद लिया गया। बम विस्फोट उस समय हुआ जब मुफ़्ती शाकिर अस्र की नमाज़ के लिए मस्जिद में प्रवेश कर रहे थे। विस्फोट में तीन अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल ले जाया गया।

प्रशासन ने क्या कहा ?

घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोकने के लिए खिलौना बंदूकों और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

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