India News (इंडिया न्यूज़),Pakistan:पाकिस्तान (Pakistan) से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुप्त दस्तावेज मामले में मुकदमा चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सीनेट ने गुरुवार को पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया। बता दें कि, इस विधेयक में देश की सुरक्षा और सेना के बारे में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पांच साल तक की जेल का प्रावधान है। मिली जानकारी के अनुसार, ये विधेयक पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023 विधेयक पेश किया।
जानकारी के अनुसार प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि, जो व्यक्ति पाकिस्तान की सुरक्षा और लाभ के लिए आधिकारिक क्षमता में प्राप्त जानकारी का अनधिकृत खुलासा करेगा उसे पांच साल तक के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। वहीं सेना अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या सेवा से बर्खास्तगी के दो साल बाद तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। न ही संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात किसी व्यक्ति को अपनी सेवा के बाद पांच साल तक राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा सेना प्रमुख या अधिकृत अधिकारी की अनुमति से खुलासा करने वाले व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा।
वहीं बात अगर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट की करें तो जारी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विधेयकत में ये भी कहा गया है कि, जो कोई भी देश और पाकिस्तानी सेना के हितों के खिलाफ जानकारी का खुलासा करेगा, उसके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और सेना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान के पूर्व प्रधान सचिव आजम खान ने इस महीने की शुरुआत में उनपर राजनीतिक लाभ हासिल करने और “व्यवस्था विरोधी कहानी” बनाने के लिए पिछले साल अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास के एक सिफर जिसका मतलब है कि, गुप्त राजनयिक केबल का उपयोग करने का आरोप लगाया था।
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