इंडिया न्यूज, इस्लामाबाद:
पाकिस्तान की एक कोर्ट ने Kulbhushan Jadhav को वकील नियुक्त करने के लिए भारत को और समय दिया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस आमेर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की 3 सदस्यीय खंडपीठ कानून मंत्रालय की तरफ से दायर केस की सुनवाई कर रही थी। 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने जाधव के लिए एक वकील नामित करने के संबंध में कानून मंत्रालय द्वारा मामले की सुनवाई की। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि 5 मई को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें अधिकारियों से वकील की नियुक्ति के लिए भारत से संपर्क करने को कहा गया था। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि भारत को मेसेज दिया गया था लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के 51 साल के रिटायर्ड अधिकारी Kulbhushan Jadhav को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को कांसुलर एक्सेस से पाकिस्तान के इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कउख ने जुलाई 2019 में एक फैसला दिया। इसमें पाकिस्तान से कहा गया कि वह जाधव को कांसुलर एक्सेस दे और उसकी सजा की समीक्षा भी सुनिश्चित करे।