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Pakistan News: तोशाखाना मामले में इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

Itvnetwork Team • LAST UPDATED : August 29, 2023, 4:35 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। और हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 5 अगस्त से जेल में बंद हैं, और उन पर तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले में मिली सजा पर रोक लगा दी है, और इसके साथ ही अदालत ने उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया है।

चुनाव आयोग ने दर्ज कराया था मामला

गौरतलब है कि 3 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग की तरफ से दायर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्यों के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था। इस मामले में इमरान खान को 3 साल की जेल हुई थी। इसके साथ ही इमरान खान को 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा

इमरान खान ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में एक अपील दायर की। इमरान खान ने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने इमरान खान को दोषी ठहराया था।

बार काउंसिल हुआ नाराज

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की सजा में ‘प्रक्रियात्मक दोष’ को स्वीकार किया था, लेकिन उनकी याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का विकल्प चुन्ना था। हालांकि, अदालत की टिप्पणियों से पाकिस्तान बार काउंसिल नाराज हो गया। काउंसिल का कहना था कि अधीनस्थ न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

कानूनी टीम ने दायर की याचिका

बता दें की, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कानूनी टीम ने आज हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में 5 अगस्त के बाद इमरान के खिलाफ दायर किसी भी मामले में इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

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