India News (इंडिया न्यूज़), Tahawwur Rana, नई दिल्ली: साल 2008 को मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण से बचने की चाल कामयाब हो गई है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी और 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। एक अमेरिकी कोर्ट ने बाइडन प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। राणा के खिलाफ भारत में मुकदमा चल रहा है।
Tahawwur Rana को भारत भेजने की अपील खारिज
कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी जिला न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ 9वीं सर्किट कोर्ट में अपील की थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को इस दौरान खारिज कर दिया गया था। 62 वर्षीय राणा ने कोर्ट से अपील की थी कि उसे सुनवाई तक भारत को नहीं सौंपा जाए। अमेरिकी जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश डेल एस. फिशर ने सेंट्रल कैलिफोर्निया में कहा कि तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के एकतरफा आवेदन को मंजूरी दी जाती है।
प्रत्यर्पण पर रोक की मांग पर मिली मंजूरी
18 अगस्त को जारी किए गए आदेश में न्यायाधीश फिशर ने कहा, “राणा के भारत प्रत्यर्पण पर यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइंथ सर्किट के समक्ष उसकी अपील का निष्कर्ष आने तक रोक लगाई जाती है।” अदालत ने अपने आदेश में सरकार की सिफारिशों को खारिज कर देते हुए कहा कि राणा के भारत प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।
मामले की जांच में जुटी NIA
बता दें कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा संगठन के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 हमलों में राणा की भूमिका की भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA जांच कर रही है। NIA ने कहा कि राजनयिक चैनलों के जरिए उसे भारत वापस लाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए वह तैयार हैं।
2008 आतंकी हमलों में 166 लोगों की मौत
जानकारी दे दें कि मुंबई में साल 2008 के आतंकवादी हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों सहित कुल 166 लोगों की मौत हुई थी। 60 घंटे से अधिक समय तक 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई के महत्वपूर्ण जगहों पर हमला कर लोगों की हत्या कर दी थी।
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