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इस संधि के तहत Sheikh Hasina को बांग्लादेश भेज रहा है भारत? जानें पूर्व पीएम का क्या होगा

India News (इंडिया न्यूज़),Bangladesh:बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के नवनियुक्त मुख्य अभियोजक ने रविवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। इस्तीफा देने के बाद वह भारत आ गई हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर छात्र आंदोलन के दौरान सामूहिक हत्याओं के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा।

देश छोड़ भागी थी शेख हसीना

5 अगस्त को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं और फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए दबाव अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

प्रत्यर्पण संधि

बांग्लादेश सरकार भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत इसकी मांग कर रही है। मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण जल्द ही अपना काम फिर से शुरू करेगा। सामूहिक हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए दर्ज मामलों के संबंध में फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में आवेदन दायर किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन बांग्लादेश सरकार के परामर्श के बाद किया जाएगा।

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आईसीटी आरोपों की जांच करेगी

उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सबूत, जानकारी और दस्तावेज पूरे देश से एकत्र किए जाएंगे और फिर उनकी जांच की जाएगी। अंतरिम सरकार की स्वास्थ्य सलाहकार नूर जहां बेगम का कहना है कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 1,000 से अधिक लोगों की जान चली गई।

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने पिछले महीने शेख हसीना और उनकी सरकार के नौ अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोपों की जांच शुरू की।

इसके लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण और इसकी जांच टीम में नए न्यायाधीश और जांचकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है।

प्रत्यर्पण, अंतर्राष्ट्रीय कानून में, वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक राज्य, दूसरे राज्य के अनुरोध पर, किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए वापस भेजता है जो अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के तहत दंडनीय है और शरण देने वाले राज्य के बाहर किया गया है।

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Divyanshi Singh

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