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निकल जाओ अमेरिका से नहीं तो…जाने ट्रंप ने फिर किसको दे डाली चेतावनी? कहा-अगर नहीं मानी बात तो होगा बुरा हाल

America Latest News : होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने उन लोगों के लिए CBP Home नामक एक ऐप बनाया है, जो खुद को निर्वासित कर सकते हैं और उन्हें सूचित कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए।

BY: Shubham Srivastava • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), America Latest News : अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने 30 दिनों से अधिक समय तक देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक नई चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा या कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा, जिसमें जुर्माना और जेल जाना शामिल हो सकता है।

यह तब हुआ जब गृह सुरक्षा क्रिस्टी नोएम ने हाल ही में देश में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों से 11 अप्रैल तक ‘एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट’ के तहत पंजीकरण कराने का आह्वान किया। यह ट्रम्प की आक्रामक आव्रजन कार्रवाई का हिस्सा है और पूरे अमेरिका में अप्रवासियों के लिए इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

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America Latest News : जाने ट्रंप ने फिर किसको दे डाली चेतावनी? कहा-अगर नहीं मानी बात तो होगा बुरा हाल

यह घटनाक्रम ट्रंप द्वारा कार्यकारी आदेश ‘आक्रमण के विरुद्ध अमेरिकी लोगों की सुरक्षा’ पर हस्ताक्षर करने के बाद आया है, जिसमें DHS को 20 जनवरी को लंबे समय से नज़रअंदाज़ किए जा रहे विदेशी पंजीकरण अधिनियम को लागू करने का निर्देश दिया गया है। बाद में, DHS और अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने 12 मार्च को एक अंतरिम अंतिम नियम के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता पेश की।

बात न मानने वालों को मिलेगी सजा

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि खुद को निर्वासित करना सुरक्षित है और लोग अपनी शर्तों पर अपनी प्रस्थान उड़ान चुनकर जा सकते हैं। खुद को निर्वासित करने से भविष्य में कानूनी आव्रजन के अवसर भी खुले रहते हैं और निर्वासित व्यक्ति सब्सिडी वाली उड़ान के लिए भी पात्र होंगे, अगर वे जाने का जोखिम नहीं उठा सकते।

हालांकि, नियमों का पालन न करने पर कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे – जैसे कि तत्काल निर्वासन। इस मामले में, नियमों का पालन न करने वाले लोगों को होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा बिना किसी अवसर के गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ट्रंप ने दिया था आदेश

बता दें कि ट्रंप के हालिया आदेश के अनुसार, अगर अप्रवासियों को निष्कासन का अंतिम आदेश मिलता है और वो फिर भी रहने का फैसला करते हैं, तो उन पर प्रतिदिन $998 का ​​जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा करने का दावा करने के बाद खुद को निर्वासित न करने पर भी $1,000-$5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अप्रवासियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को कानूनी आव्रजन प्रणाली के माध्यम से अमेरिका में फिर से प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने उन लोगों के लिए CBP Home नामक एक ऐप बनाया है, जो खुद को निर्वासित कर सकते हैं और उन्हें सूचित कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। ट्रम्प प्रशासन प्रवासियों के खिलाफ अपने व्यापक अभियान – एक प्रमुख अभियान वादा – को गिरोह के सदस्यों और अन्य हिंसक अपराधियों पर कार्रवाई के रूप में प्रचारित करता है।

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