Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने साल 1989 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर एसआईटी से जांच कराने वाली मांग की याचिका पर आज सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। नरसंहार में मारे गए टीका लाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू ने कोर्ट में इस याचिका को दायर किया था। लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। जिसके बाद आशुतोष टपलू ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर याचिका वापस ले ली है।
आपको बता दें कि नरसंहार में मारे गए टीका लाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि उपयुक्त मंच पर यह मांग करें। कश्मीर में हुए नरसंहार के दौरान टीका लाल टपलू की जेकेएलएफ के आतंकियों ने निर्दयी हत्या कर दी थी। दायर की गई याचिका में कहा गया है कि32 साल बीत चुके हैं, लेकिन परुजनों को ये पता भी नहीं है कि मामले में किस तरह की जांच हुई है। एफआईआर की कॉपी भी अभी तक परिवार को नहीं मिली है।
साल 1984 सिख नरसंहार के तीन दशक बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच के लिए गठित एसआईटी का भी हवाला दिया। इसके साथ ही टपलू की हत्या की एसआईटी जांच की भी मांग की। अदालत ने इस पर कहा कि इससे पहले हमने मिलती-जुलती याचिका को खारिज किया है। इसीलिए अब इसे नहीं सुन सकते हैं।