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Marital Rape: वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

Roshan Kumar • LAST UPDATED : September 16, 2022, 1:46 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Supreme court issue notice on marital rape): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैवाहिक बलात्कार मामले को अपराधीकरण करने से संबंधित एक मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस मुद्दे की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की और मामले को फरवरी 2023 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) ने अन्य मुद्दों पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वैवाहिक बलात्कार के मामलों को अपराधीकरण करने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 12 मई को एक मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय में असहमत थे जज

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शकधर ने अपराधीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति हरि शंकर ने राय से असहमत थे और कहा कि यह धारा 375 के अपवाद 2 संविधान का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि यह समझदार मतभेदों पर आधारित है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर द्वारा पारित आदेश के अनुसार, पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंधों के लिए पतियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति हरि शंकर ने इस विचार से असहमति व्यक्त की.

एआईडीडब्ल्यूए का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता करुणा नंदी ने किया और याचिका अधिवक्ता राहुल नारायण के माध्यम से दायर की गई.

एआईडीडब्ल्यूए ने अपनी याचिका में कहा कि वैवाहिक बलात्कार के लिए अनुमत अपवाद विनाशकारी है और बलात्कार कानूनों के उद्देश्य के विपरीत है, जो स्पष्ट रूप से सहमति के बिना यौन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह विवाह की गोपनीयता को विवाह में महिला के अधिकारों से ऊपर रखता है। याचिका में कहा गया है कि वैवाहिक बलात्कार संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन है.

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