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Aadhaar-PAN Link: अभी तक आधार को पैन से नहीं किया लिंक? लिंक करने के लिए हो रहे है परेशान, अब खुद से कर सकेंगे लिंक, जानिए कैसे

India News (इंडिया न्यूज), Aadhaar-PAN Link: केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आधार-पैन लिंक किए जाने की हिदायत दिया जाता है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अपना आधार-पैन से लिंक नहीं कराया। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं क्योंकि उनका पैन इन-एक्टिव यानि निष्क्रिय हो जाएगा। ऐेसे में आपको अपना पैन-आधार लिंक कराना बेहद जरुरी है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी ये खास बातें।

ऐसे करें अपना आधार पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link)

1. सबसे पहले आपको incometax.gov.in ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। फिर आधार लिंक पर क्लिंक करना होगा।

2. फिर यहां आपको पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको पेंमेंट डालने के लिए NSDL की वेबसाइड पर जाने का लिंक नजर आएगा,

4. यहां चालान नं./ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। टेक्स एप्लीकेबल 0021 चुनें। टाइप ऑफ पेमेंट में (500) others receipts का चुनाव करना होगा।

5. मोड ऑफ पेमेंट में 2 ऑप्शन नेट बैंकिंग और डैबिट कार्ड लिखा हुआ नजर आएगा। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी का भी चुनाव कर सकते हैं।

6. फिर आप परमानेंट एकाउंट नंबर में पैन नंबर दर्ज करें, असेस्मेंट ईयर में 2023-2024 का चुनाव करें। एड्रेस वाली जगह पर कोई भी पता डाल दें।

7. अब कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी दर्ज की है, वह सामने नजर आएगी। जानकारी को अच्छी तरह चेक करने के बाद एग्री पर टिक कर सबमिट टू द बैंक पर क्लिक कर दें।

6. इस दौरान अगर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो एडिट पर जाकर ठीक कर लें। अब आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनकर अदर्स में 1000/- की राशि अदा करें। ट्रांजेक्शन पूरी होते ही आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेमेंट को अपडेट होने में 4 से 5 दिनों का समय लगता है।

लिंक नहीं करवाने पर होगी ये परेशानी

1. बैंकों में आप 50 हजार से ज्यादा जमा या निकलवा नहीं पाएंगे।

2. 5 लाख से ज्यादा का सोना नहीं खरीद पाएंगे

3. टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी।

4. म्यूचुअल फंड या वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।

5. इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में प्रयोग करते हैं तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।

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Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

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