इंडिया न्यूज़: (Loan Recovery) अगर आपने भी लिया हैं बैंक से लोन लेकिन समय पर किसी वजह से चुकाने में है असमर्थ लेकिन बैंक आपसे बार -बार वसूली के लिए दबाव बना रही हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नही है, क्योंकि बैंक अब मनमानी नही कर सकती, लोन रिकवरी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्त नियम बना रखा हैं, जो हर बैंक के लिए इसका पालन करना जरूरी हैं लेकिन फिर भी देशभर में रिकवरी एजेंट्स की मनमानी के कई मामले होते रहते हैं । तो आइए जानते हैं RBI के इन नियमों के बारे में।
बता दें कि जब कोई किसी बैंक से लोन लेता है और 2 महीने तक EMI नहीं चुका पाते तो बैंक सबसे पहले आपके पास एक रिमाइंडर भेजता है। 3 किस्त का भुगतान नहीं करने पर बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भी भेजगा और उसमें चेतावनी भी देगा कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जायेगा। वहीं नोटिस के बाद बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से ग्राहक से लोन की रिकवरी शुरू करता है।
ग्राहक लोन लेने के बाद जब समय पर किस्त नही चुका पाता हैं तो बैंक उसे पैसे के लिए दबाव बनाने लगता हैं, ऐसे कई मामले देश में अक्सर आते रहते हैं। साथ ही इन वसूली के तौर-तरीकों को लेकर बैंक एजेंटों की शिकायतें भी आती हैं। जिसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी के गलत तरीकों को लेकर प्राइवेट सेक्टर के RBL बैंक पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया हैं ।
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