INDIA NEWS (DELHI): PAN कार्ड एक जरुरी दस्तावेज है। यदि आपको बैंक खाता खोलना हो, लोन लेना हो या आयकर रिटर्न जमा करना हो या फिर कोई संपत्ति खरीदना हो, तो बिना पैन कार्ड के यह संभव नहीं है। यानी यह तय है कि PAN कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।
हम आपको पैन कार्ड से जुड़े एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, जिसके न होने पर आपको न सिर्फ 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि आपको इसकी वजह से जेल भी हो सकती है।
इस नियम के अनुसार पैन कार्ड धारकों को एक से अधिक पैन कार्ड नही रखना चाहिए।आप अपने पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकते है। क्युकी एक से अधिक PAN Card रखना गैरकानूनी है यदि आप ऐसा करते है तो आपको 10 ,000 जुर्माना या जेल हो सकती है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर 6 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपये तक के जुर्माना लग सकता है।
यदि आपके पास डबल पैन कार्ड है तो पहले इनमें से किसी एक पैन कार्ड को सरकारी कार्यालय में जमा करना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। ऐसे में सजा से बचने के लिए आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, तो उसे सरेंडर करने चाहिए।
आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड को सरेंडर करना होगा। यदि आप ऑफलाइन मोड के माध्यम से जमा करना चाहते है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेकर भी पैन कार्ड सरेंडर कर सकते है। इसके साथ ही आप चाहे तो इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।
वेबसाइट पर Changes Or Correction in PAN Data Or/ Request For New PAN Card लिंक पर क्लिक करके पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
आपको आवेदन भरने के बाद 100 रुपये का बांड भी भरना होगा और फिर आपको अपने PAN Card की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। फिर कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद आपकी पैन कार्ड सरेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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