काम की बात

जानिए एफआईआर दर्ज करवाने का कानूनी तरीका क्या है?

इंडिया न्यूज (What is FIR)
किसी भी आपराधिक घटना की कानूनी रूप से जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराना सबसे पहला कदम होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस मामले की जांच करती है। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि एफआईआर कैसे दर्ज करवानी है। इसके लिए थाने जाना जरूरी है या ऑनलाइन भी ये काम हो सकता है। तो चलिए काम की बात में आज जानेंगे एफआईआर क्या है। क्या ऑनलाइन भी दर्ज हो सकती है एफआईआर अन्य जानकारियां।

एफआईआर क्या है?

एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। क्राइम रिलेटेड घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई पहली सूचना को प्राथमिकी या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कहा जाता है। बता दें सीआरपीसी धारा 157(1) के मुताबिक पुलिस मामला दर्ज कर एफआईआर की रिपोर्ट जिले के या संबंधित मजिस्ट्रेट तक 24 घंटे के अंदर भेज देती है।

एफआईआर क्यों जरूरी?

किसी भी वारदात या अपराध की जांच के मामले में एफआईआर सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है। जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया इसी के आधार पर की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू करती है।

एफआईआर दर्ज करवाते समय किन बातों का ध्यान रखें?

  • एफआईआर लिखते या लिखवाते समय उसमें बारीक से बारीक डिटेल होनी चाहिए। जैसे- अपराध के समय चांदनी रात थी या अंधेरा था। लैंप पोस्ट वहां आसपास था कि नहीं। अगर था तो उसकी रोशनी कितनी दूर तक की थी। घटना की तारीख, समय, जगह और आरोपी की पहचान (अगर उसे जानते-पहचानते हैं तब) उसमें होना चाहिए।
  • इसमें घटना के सही तथ्य और घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और डिटेल शामिल होने चाहिए। गवाहों (यदि कोई हो) के नाम भी पुलिस को उनकी जांच में मदद करने के लिए दिए जाने चाहिए। गलत जानकारी न दें। आईपीसी 1860 के सेक्शन 203 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। एफआईआर में कोई भी बयान ऐसा न दें, जिसके बारे में आप खुद ही क्लियर नहीं हैं।

अगर पुलिस एफआईआर न लिखे तो क्या करना चाहिए?

ऐसे में आप सीधे पुलिस सुपरिटेंडेंट या इससे ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। आप इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप में आॅफिस जाकर दें। चाहें तो इसे पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। वे अपने स्तर पर से इस मामले की जांच करेंगे या जांच का ऑर्डर भी देंगे।

  • कई राज्यों में सीएम हेल्फलाइन नंबर मौजूद है। आप अपने राज्य के सीएम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो सीएम हेल्फलाइन नंबर पर शिकायत करें। अगर महिला के साथ अपराध हुआ है, तो वो एफआईआर दर्ज न होने पर महिला आयोग को इसकी सूचना दे सकती है। इन सबसे भी अगर कोई असर नहीं हुआ, तो सीधे कोर्ट में 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहीं एफआईआर दर्ज करने के लिए हमेशा पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं है।

क्या आॅनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकती?

जी हां, एक चिट्ठी लिखकर भी दर्ज करा सकते हैं। मेल और फेसबुक के जरिए भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ऐप का इस्तेमाल करके भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस खुद की सूचना से एफआईआर दर्ज कर सकती है। कुछ मामलों में पुलिस आपके पास आकर भी रिपोर्ट दर्ज करती है। वहीं अगर एफआईआर दर्ज का मामला झूठा निकला तब आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और 211 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

क्या एफआईआर दर्ज करवाना जरूरी है?

देश के हर इंसान को शिकायत के तौर पर एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। अगर कहीं भी संज्ञेय अपराध हो रहा है तो ऐसे में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ही पुलिस छानबीन कर सकती है। बता दें संज्ञेय अपराध का जिक्र क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी 1973) की धारा 2 (सी) और 2 (एल) में है। धारा 2 (सी) कहती है कि ऐसा अपराध, जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है वह संज्ञेय अपराध है। वहीं पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई पैसे नहीं मांग सकती है, न ही एफआईआर की कॉपी देने के लिए कोई रकम ले सकती है।

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Suman Tiwari

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