इंडिया न्यूज़, ऑटो न्यूज़ : यातायात नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए, 1998 के मोटर वाहन अधिनियम के नवीनतम अपडेट में दोपहिया सवारों के लिए अनुचित रूप से हेलमेट पहनने पर नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना जोड़ा गया है। सवारों ने हेलमेट पहने हुए हैं या नहीं, इस पर ध्यान दिए बिना ये लगाया जा सकता है। जी हाँ सही सुना आपने यदि आप हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हैं तब भी आपका चालान कट सकता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी रूल्स को मदे नज़र रखते हुए बच्चो के लिए भी नियम पास किए है। इस नियम के अंतर्गत टू-व्हीलर पर जाते समय बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा ना हो। साथ ही अगर कोई इन नियमो का उलंघन करता है तो उसका 1,000 रूपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जायेगा।
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