India News (इंडिया न्यूज), GST Council Meeting Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक समाप्त हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में राजस्थान के जैसलमेर में हुई इस बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने इसमें लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि किन चीजों पर जीएसटी घटाया गया है और किन चीजों पर हटाया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत कंपनियों से सेकेंड हैंड वाहनों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर आईजीएसटी (अंतर-राज्यीय माल और सेवा कर) छूट बढ़ा दी गई है।
देश से बाहर माल भेजने वाले आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति पर मुआवजा उपकर की दर घटा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी बढ़ सके। 50% फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। जब किसान काली मिर्च और किशमिश की आपूर्ति करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पेमेंट एग्रीगेटर्स को 2,000 रुपये से कम के भुगतान पर जीएसटी से राहत मिलेगी, लेकिन पेमेंट गेटवे और फिनटेक सेवाओं को यह राहत नहीं मिलेगी। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की शर्तों का पालन नहीं करने वालों पर लगाया जाने वाला जुर्माना जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा।
जीएसटी परिषद ने क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी ऐप पर जीएसटी लगाने पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन फूड डिलीवरी पर जीएसटी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी राज्य इस बात पर सहमत हुए कि अतिरिक्त चीनी वाली सभी वस्तुओं को अलग टैक्स ब्रैकेट में रखा जाएगा। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बैठक में इस पर चर्चा हुई, लेकिन मंत्रियों का समूह (जीओएम) बीमा नियामक आईआरडीएआई से बात करने के बाद जीएसटी परिषद के समक्ष अपना प्रस्ताव फिर से पेश करेगा।
नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर 5 फीसदी जीएसटी और सेकेंड हैंड वाहनों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। हालांकि, अगर सेकेंड हैंड ईवी का लेन-देन व्यक्तियों के बीच होता है, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब मंत्रियों का समूह (जीओएम) इस बात पर चर्चा करेगा कि आपदा प्रबंधन निधि पर उपकर लगाया जाना चाहिए या नहीं। जीन थेरेपी पर कोई जीएसटी नहीं। राज्य विमान के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं।
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