तीन सालों में 1811 संस्थाओं का विदेशी अंशदान लाइसेंस रद्द,783 संस्थाओं का नवीनीकरण आवेदन नामंजूर किया गया

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली):केंद्र सरकार ने कहा की पिछले तीन सालों में 1811 संस्थाओं का विदेशी अंशदान लाइसेंस रद्द किया गया वही 783 संस्थाओं का नवीनीकरण आवेदन नामंजूर किया गया,केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिए एक उत्तर में यह बात कही,लोकसभा में केरल से कांग्रेस सांसद मुहम्मद बशीर ने इसको लेकर सरकार से सवाल पूछा था,जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा की पिछले तीन सालों 2019,2020 और 2021 में सरकार ने 1811 संस्थाओं का विदेशी अंशदान लाइसेंस रद्द किया,यह कारेवाई विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम,2010 के तहत की गई.

कानून के तहत जिन संस्थाओं का लाइसेंस रद्द किया गया उन्हें सेक्शन 14(2) के अनुसार नोटिस जारी कर अपनी बात रखने का अवसर दिया गया उसके बाद ही कारेवाई की गई,वही जवाब में बताया गया की विदेशी अंशदान नवीकरण भी साल 2010 के अधिनियम के अनुसार ही किया जाता है,पिछले तीन साल के दौरान 783 संस्थाओं का नवीकरण आवेदन नामंजूर किया गया,सरकार ने राज्यवार भी इसकी जानकारी सांसद बशीर को दिए अपने जवाब में दी.

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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