India News(इंडिया न्यूज),Amritpal Singh: नवनिर्वाचित खडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई या पैरोल की मांग वाली याचिका उनके माता-पिता द्वारा मंगलवार को यानी आज याचिका दायर करेंगे। जिसके लिए उनके माता-पिता अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को सौंपी जाएगी। जिसके बारे में जानकारी देते हुए कट्टरपंथी सिख उपदेशक के वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी।
वकील ईमान सिंह खारा ने कहा कि अमृतपाल के माता-पिता डिब्रूगढ़ से एनएसए बंदी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र लेकर आए हैं। जिसके बारे में जानकारी देते हुए वकील खारा ने कहा कि याचिका सोमवार को पेश की जानी थी लेकिन गुरु अर्जन देव की शहादत के मद्देनजर उस दिन सरकारी छुट्टी थी। राज्य सरकार को संबोधित पत्र मंगलवार को पेश किया जाएगा। देखते हैं कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
खारा के अनुसार, याचिका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की धारा 15 के तहत दायर की जा रही है, जिसके तहत कट्टरपंथी सिख उपदेशक को पिछले साल मार्च से हिरासत में रखा गया है। ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन का नेतृत्व करने वाले अमृतपाल अपने नौ सहयोगियों के साथ डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।
वहीं इस मामेल में बता दें कि अमृतपाल सिंह धारा 15 सरकार द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए बिना किसी शर्त के या निर्देश में निर्दिष्ट शर्तों पर अस्थायी रूप से रिहा करने से संबंधित है, जिसे वह व्यक्ति स्वीकार करता है, और किसी भी समय उसकी रिहाई को रद्द कर सकता है।
जिसके बारे में आगे वकील खारा ने कहा कि सबसे पहले, उसे पैरोल या रिहाई देना सरकार का विशेषाधिकार है। अगर सरकार उसे रिहा नहीं करती है, तो हम अदालत का रुख करेंगे। अमृतपाल के माता-पिता ने शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में उससे मुलाकात की।
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