इंडिया न्यूज, मुंबई:
Aryan Khan Drug Case: 3 अक्टूबर को आर्यन खान (Aryan Khan) और उनके दो दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) और मुनमुन धमीचा को मुंबई की एक रेव पार्टी से हिरासत में लिया गया था। उन पर आरोप थे कि उनके पास से चरस बरामद हुई है। अब आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट ने अपनी जमानत याचिका में साफ किया है कि उनके पास से केवल 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी। लेकिन एनसीबी ने अपनी रिमांड कॉपी में इसकी मात्रा बढ़ा दी है।
Arbaaz Merchant का कहना है कि एनसीबी उन पर झूठा केस कर रही है और इसलिए Arbaaz Merchant ने रेड के दौरान की सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की है। अरबाज ने गुजारिश की है कि 2 अक्टूबर को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल के ग्रीन गेट की सुबह 11.30 बजे से रात 8.30 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर ली जाए। अरबाज ने पूरे यकीन के साथ कहा है कि अगर इसे देखा जाए तो साफ हो जाएगा कि उनके पास Contraband ही नहीं, NCB का ये मनगढ़ंत आरोप है।
NCB के जोनल समीर वानखेड़े का कहना है कि इस बात का जवाब वो कोर्ट में देंगे। Arbaaz Merchant ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि एनसीबी का आरोप है कि हम शिप पर बोर्ड करने वाले थे। हालांकि हमारे पास बोर्डिंग पास तक नहीं थे। गौरतलब है कि कई लोगों ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को केवल टार्गेट बताया है।
इस रेड के बाद एनसीबी ने जिन तीन लोगों को सबसे पहले हिरासत में लिया था वो थे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा। आर्यन खान और उनके दोस्तों की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें ड्रग्स सेवन के कोई भी प्रमाण नहीं पाए गए हैं। क्योंकि उनके ऐसे कोई टेस्ट हुए ही नहीं। ना ही उनकी यूरीन की जांच हुई, ना ही खून की। हालांकि रिपोर्ट्स की मानें तो जब क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान, जांच शुरू हुई तो आर्यन खान नर्वस हो गए।
इसके बाद उन पर संदेह किया गया और अच्छे से तलाशी ली गई। इस तलाशी में Aryan Khan के पास से कुछ नहीं मिला, वहीं उनके दोस्त Arbaaz Merchant ने अपने जूतों में ड्रग्स छिपा रखी थी। हालांकि, अरबाज के पिता और वकील ने इन खबरों का खंडन किया है। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की गिरफ्तारी, NDPS के एक्ट 27 के तहत की गई है।
इस एक्ट के मुताबिक नशीले पदार्थ का सेवन, या उसका पास में मिलना, गैर कानूनी है और ऐसा व्यक्ति एक आरोपी है। दोषी करार दिए जाने पर इस जुर्म के लिए कड़ी सजा के प्रावधान भी हैं। अगर आरोपी के पास से मिली ड्रग्स की मात्रा 5 ग्राम से कम है तो ये छोटी मात्रा मानी जाती है। इसके लिए 10 हजार रुपए जुर्माना और एक साल की सजा या दोनों हो सकती है।
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