India News (इंडिया न्यूज़), Income Tax Refunds 2024: वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई है। देश के 7 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल किया जा चुका है। अब देश के अधिकतम करदाता अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आयकर रिफंड स्रोत पर अतिरिक्त कर कटौती यानी टीडीएस या अधिशेष अग्रिम कर भुगतान के कारण जेनरेट होता है।
जिन करदाताओं ने पूरे वित्तीय वर्ष में अपने करों का अधिक भुगतान किया है, वे अपना ITR दाखिल करके रिफंड का दावा कर सकते हैं। जो दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सीधे स्पेसिफाइड बैंक खाते में जमा हो जाता है। इस साल देश के कई करदाताओं ने अपने रिफंड मिलने में देरी की सूचना दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको यह भी बताते हैं कि रिफंड प्रोसेस करने की डेडलाइन क्या है? आप अपने रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं?
एक बार ITR दाखिल होने के बाद, आयकर विभाग आमतौर पर कुछ हफ़्तों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हालाँकि, स्वचालन और डेटा एनालिटिक्स में हाल ही में हुई प्रगति ने इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है और कर रिटर्न के जल्द सत्यापन की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे अधिकांश करदाताओं को पिछले वर्षों की तुलना में अपने रिफंड की उम्मीद तेजी से होने लगी है। जबकि अधिकांश करदाताओं को अपने रिफंड तुरंत मिलने की उम्मीद है, जटिल रिटर्न या ITR में डेटा त्रुटियों के कारण ITR रिफंड में देरी होने की संभावना है।
ITR रिफंड में देरी के पीछे के वजह को समझने से करदाताओं को फाइलिंग प्रक्रिया की जटिलताओं से निपटने से और यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि उन्हें अपना रिफंड समय पर मिले। आइए आपको यह भी बताते हैं कि आयकर रिफंड में देरी के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं।
अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता: आयकर विभाग करदाताओं से मूल्यांकन पूरा होने तक रिफंड प्रक्रिया को रोककर अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है।
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बेमेल गणना: विभाग दी गई गणना के आधार पर कर देयता की पुष्टि करता है। यदि कोई त्रुटि है, तो भुगतान की गई राशि का विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी की जाती है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो करदाता धारा 139(4) के तहत अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता है।
गलत बैंक खाता विवरण: करदाताओं को रिफंड प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान सही बैंक खाता संख्या प्रदान करनी चाहिए।
बैंक खाता सत्यापन: रिफंड केवल पूर्व-सत्यापित बैंक खातों में संसाधित किया जाता है।
प्रोसेसिंग समय में देरी: दाखिल किए गए रिटर्न की अधिक मात्रा के कारण प्रसंस्करण समय में भी देरी हो सकती है, और करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करना आवश्यक है।
फॉर्म 26AS में त्रुटियाँ: यदि आयकर रिटर्न में स्रोत पर कर कटौती (TDS) का विवरण फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता है, तो इससे रिफंड में देरी हो सकती है।
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल http://www.incometax.gov.in पर जाएं। वहां जाकर अपने यूजर आईडी, जो आमतौर पर आपका पैन होता है का इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। अगर आपने अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
लॉग इन करने के बाद होमपेज पर ‘माई अकाउंट’ सेक्शन को खोजें। ड्रॉपडाउन मेन्यू से, ‘रिफंड/डिमांड स्टेटस’ चुनें। यह आपको अपने रिफंड स्टेटस को चेक करने के लिए संबंधित पेज पर ले जाएगा।
आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा, जो आपके रिफंड की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देगा। यहां आपको अपने असेसमेंट ईयर के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके लिए आपने अपना रिटर्न दाखिल किया है। इसके बाद, रिफंड कैसे जारी किया जाएगा, इसकी भी जानकारी होगी। आपको आपके द्वारा सबमिट किए गए रिफंड रिक्वेस्ट का रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसके साथ ही, ‘रिफंड जारी’ से लेकर ‘रिफंड निर्धारित नहीं हुआ’ या ‘रिफंड विफल’ तक की जानकारी मिलेगी।
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