दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को असम की अदालत से भेजा गया नोटिस।असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने अदालत में सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है।असम अदालत ने मनीष सिसोदिया को 29 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनमी सरमा ने हिमंत सरमा के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के लिए सिसोदिया को समन जारी किया है।

क्या बोले मनीष सिसोदिया?

नई दिल्ली में चार जून के दिन हुआ संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए सिसोदिया ने कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये प्रति किट के हिसाब से पीपीई किट खरीदी और सरमा की पत्नी और बेटे के व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से तत्काल इन किट की आपूर्ति करने के आदेश दिए।

क्या है पूरा मामला?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा की पत्नी रिंकी भुइयां ने जून में पीपीई किट खरीद मामले में घपले का आरोप लगाने वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। हीं इस मामले में रिंकी सरमा के वकील पी. नायक ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत पीपीई किट दान के रूप में जमा की थी। हीं इस मामले में रिंकी सरमा के वकील पी. नायक ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत पीपीई किट दान के रूप में जमा की थी। वहीं इस मामले में रिंकी सरमा के वकील पी. नायक ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत पीपीई किट दान के रूप में जमा की थी।

येे भी पढ़े- AAM AADMI PARTY:थोड़ी देर में होगी आम आदमी पार्टी की बैठक, सीएम बोले पार्टी को तोड़ने के विधायकों को धमकाया जा रहा है।