किसी भी मामले में फरवरी 2022 से पहले नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी : हाईकोर्ट
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
अदालत में कई मामलों का सामना कर रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के हक में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों तक सैनी के खिलाफ उन सभी मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है जो उनके खिलाफ अदालतों में चल रहे हैं या फिर उनपर दर्ज हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सैनी के खिलाफ लंबित सभी एफआईआर की जांच पर आगे की कार्रवाई पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने यह पूर्व डीजीपी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किए हैं। हाईकोर्ट ने सैनी को यह भी आदेश दे दिए हैं कि वह अगर विदेश जाना चाहें तो उन्हें इसके लिए पहले अदालत की इजाजत लेनी होगी।
याचिका में पूर्व डीजीपी ने यह कहा था:
पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाना चाहती है। यह सब आगामी विधानसभा चुनावों में फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। यहां तक हाईकोर्ट द्वारा मिली अंतरिम जमानत के बावजूद जब वह 18 अगस्त को मोहाली विजिलेंस आॅफिस पहुंचे थे तो उन्हें इसी कारण से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि मटौर थाने में दर्ज मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण हाईकोर्ट ने इसे अपने आदेश की परिधि से बाहर रखा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याची की इस दलील से इनकार नहीं किया जा सकता कि बार-बार एफआईआर दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए राजनीतिक खेल खेला जा रहा है ताकि इसका चुनाव में लाभ लिया जा सके।