मुंबई।  भ्रष्टाचार के आरोप में लंबे समय से जेल की सजा काट रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई से पहले आर्थर रोल जेल के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक उनका स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को एक लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। सीबीआई के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने जमानत आदेश को 27 दिसंबर तक रोका था। लेकिन, मंगलवार को कोर्ट ने रोक का समय बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी।

जेल से निकलते वक्त जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, अजित पवार, छगन भुजबल समेत कई नेता अनिल देशमुख को रिसीव करने पहुंचे। पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने उनके उपर लगाए गए सभी आरोपों को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा  “ परम बीर सिंह ने अदालत में पेश एक हलफनामे में कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप अफवाह पर आधारित थे, उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था”।

नवंबर 2021 से जेल में थे

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख नवंबर 2021 से जेल में थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस साल अप्रैल में भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। देशमुख ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था। वह लंबे समय से मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में थे। हाईकोर्ट ने उन्हें अक्तूबर में ईडी के मामले में जमानत दे दी थी।