इंडिया न्यूज, मुंबई :

Bombay High Court NCB के जोनल डायरेक्टर Sameer Wankhede को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उगाही के आरोपों पर उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वानखेड़े की गिरफ्तारी से तीन दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा।

बता दें कि इससे पहले वानखेड़े ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल, कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी तीन दिन पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक-एक कर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें बड़ी हस्तियों से उगाही का आरोप भी शामिल है।

Bombay High Court चार मामलों में मुंबई पुलिस कर रही जांच

भ्रष्टाचार से जुड़े चार मामलों में मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की है। इसके बाद से वानखेड़े पर गिरफ्तार की तलवार लटक रही थी। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यों वाली एक टीम का भी गठन कर दिया है जो, सारे मामलों की जांच करेगी।

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