सीबीआई कोर्ट ने गवाहों के अभाव में किया मुक्त
इंडिया न्यूज, मुंबई।
Cbi Court Decision सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चर्चित गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकलजे छोटा राजन को एक मुकदमे में 38 साल बाद बरी कर दिया। उसके खिलाफ साल 1983 में एक पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। बता दें कि शराब तस्करी मामले में छोटा राजन के खिलाफ 38 साल पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। छोटा राजन के अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला 1983 में तब दर्ज किया गया था, जब एक टैक्सी में स्मगलिंग की शराब ला रहे छोटा राजन को तिलक नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने रोकने की कोशिश की थी। इस पुलिस टीम में दो अधिकारी और चार कॉन्स्टेबल थे, जबकि राजन के साथ कार में दो अन्य साथी भी मौजूद थे।

राजन के साथी को पहले ही कर दिया था बरी (Cbi Court Decision)

छोटा राजन के साथ गिरफ्तार हुए उसके साथी को बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया था, वहीं छोटा राजन जमानत पर कोर्ट से बाहर निकल गया था, लेकिन राजन के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। राजन के पास से हमले में प्रयोग किया गया चाकू भी गायब हो चुका है।

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