शादी का प्रस्ताव ठुकराने वाली महिला की हत्या करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी

इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: केरल की अदालत ने एक महिला को बेरहमी से छुरा घोंपकर मार डालने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के विष्णु ने 30 अगस्त, 2021 को सूर्या गायत्री की नेदुमंगड इलाके के पास उसके किराए के घर में हत्या के लिए अरुण को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, अतिरिक्त लोक अभियोजक एम सलाउद्दीन ने यह जानकारी मीडिया के साथ साझा की है।

अदालत ने अरुण को विभिन्न अपराधों के तहत 20 साल के कारावास की सजा भी सुनाई, जिसमें पीड़िता की मां की हत्या का प्रयास, जिसने उसे रोकने की कोशिश की और अवैध रूप से उनके घर में प्रवेश किया, और सूर्य गायत्री के पिता पर शारीरिक हमला भी किया। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता की मां को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अरुण 30 अगस्त, 2021 की दोपहर को सूर्या गायत्री के घर में पिछले दरवाजे से घुस गया और चाकू से 33 बार वार किया और उसके सिर को दीवार से टकरा दिया। इसके अलावा, उसने पीड़िता की मां पर चाकू से हमला किया और पिता की पिटाई की जब उन्होंने हस्तक्षेप करने और अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश की। पीड़िता के माता-पिता, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मदद के लिए चिल्लाए, अरुण दौड़कर पास के एक घर की छत पर छिप गया, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अरुण पीड़िता और उसके परिवार से नाराज था क्योंकि उन्होंने घटना से 2 साल पहले उसके शादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि अस्वीकृति का कारण थी। इसके बाद, पीड़िता ने कोल्लम के किसी व्यक्ति से शादी कर ली, लेकिन अपने पति से झगड़े के बाद अपने माता-पिता के पास लौट आई, जिसे अरुण ने फोन पर धमकी दी थी। उसके लौटने के बाद अरुण ने उसकी हत्या कर दी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि अरुण पीड़िता को चाकू से मारने के लिए तैयार होकर आया था और उसके घर पहुंचने के लिए नकली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। मुकदमे के दौरान, अभियोजक ने कहा कि आरोपी ने बिना किसी झिझक, अपराधबोध या पछतावे के अदालत के सवालों का जवाब दिया, जिसने सत्र के न्यायाधीश को भी हैरान कर दिया था।

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Sailesh Chandra

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