Cruise Drug Case व्हाट्सऐप चैट आरोप साबित करने का आधार नहीं : अदालत
आज समाज डिजिटल, मुंबई:
Cruise Drug Case 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज पर हो रही ड्रग पार्टी का खुलासा होने के बाद उस समय हड़कंप मच गया था, जब एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित कई अन्य प्रसिद्ध कलाकारों को हिरासत में लिया था। इस केस में आर्यन खान व कुछ अन्य आरोपियों को गत सप्ताह जमानत मिल गई थी। वहीं विशेष अदालत ने अचित कुमार को जमानत देते हुए कहा कि केवल व्हाट्सऐप चैट के आधार पर यह नहीं पाया जा सकता है कि अचित ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की आपूर्ति की थी।
एनसीबी की जांच पर उठाए सवाल (Cruise Drug Case)
अचित कुमार को जमानत देते हुए अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि वे मनगढ़ंत थे और संदिग्ध लग रहे थे। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने शनिवार को 22 वर्षीय अचित कुमार को जमानत दे दी।