इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज मनीष को अदालत में पेश किया गया था, जहाँ सीबीआई के वकील ने कहा जांच अहम मोड़ पर है। इसलिए हम सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे है। जिसके बाद 14 दिनों के लिए अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया।
31 मार्च को मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश पारित किया। 24 मार्च को जज ने जमानत याचिका फैसले के लिए सुरक्षित रख ली थी। सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों पर रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने का आरोप लगाया गया है। ईडी और सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच का सुझाव देने के बाद कथित घोटाले की जांच शुरू की।
रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी सीएम ने महत्वपूर्ण वित्तीय परिणामों वाली नीति को अधिसूचित करके वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। हालांकि सिसोदिया को सीबीआई की चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जांच खुली रही। आप ने सिसोदिया के निर्दोष होने का दावा करते हुए दावों का खंडन किया है।
सिसोदिया के अनुसार, नीति और उसमें किए गए समायोजन एलजी द्वारा अधिकृत थे, और सीबीआई अब एक निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की जांच कर रही है। सिसोदिया को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने हिरासत में लिया था। 27 फरवरी को, दिल्ली के अदालत ने सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद मामले में 4 मार्च तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया।
उन्हें सीबीआई ने 6 मार्च तक हिरासत में लिया और फिर न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें उसी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। 17 मार्च को अदालत ने उनकी नजरबंदी को और पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने 3 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी।
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