Delhi Ordinance: केजरीवाल सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, केंद्र के अध्यादेश को बताया असंवैधानिक

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Ordinance: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर बैठी है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आप सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए।

केंद्र ने जारी किया था अध्यादेश

इस अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दे दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही और ये अध्यादेश असंवैधानिक है।

क्या किया केंद्र सरकार ने?

केंद्र सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था। जिसका अरविंद केजरीवाल की सरकार विरोध कर रही है।

अरविंद केजरीवाल मांग रहे विपक्षी दलों का समर्थन

इस मसले पर समर्थन के लिए आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेता आप का समर्थन करने की बात कह चुके हैं।

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Divya Gautam

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