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Delhi Weekend Corona Curfew Update: जरूरी काम से निकलें तो आईडी साथ रखें: केजरीवाल

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Delhi Weekend Corona Curfew Update:  देश-दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। उधर राजधानी दिल्ली में भी बढ़ते कोरोना केसों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। वीकेंड कर्फ्यू का समय शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी को ट्रेन, बस या फ्लाइट की पकड़नी है तो पास में वैध टिकट के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट जाने की इजाजत होगी। कर्फ्यू के दौरान जरूरी काम से बाहर निकलने पर आईडी साथ रखना जरूरी है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी को वैलिड रीजन बताना भी जरूरी होगा।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मजदूरों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि दिल्ली में सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन नहीं। इसलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम पहले की तरह ही से चलता रहेगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना सबसे जरूरी उपाय है।

मरीजों के पास डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य

कर्फ्यू के दौरान गर्भवती महिला और मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर सफर करने की अनुमित होगी। विदेशी डिप्लोमैट्स के आफिस में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों, सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्टाफ और हेल्थ सर्विस से जुड़े लोगों को आईडी और पत्रकारों को वैलिड प्रेस आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की इजाजत रहेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 जनवरी को व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक भी करेगा।

कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए छूट

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोरोना टेस्ट या फिर वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। इसके साथ परीक्षा देने वाले छात्रों और स्टाफ को छूट मिलेगी। शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों को शादी समारोह में आने-जाने की अनुमति मिलेगी।

जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए हैं। जबकि, प्राइवेट संस्थानों में 50 फीसी वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू रहेगा। इस दौरान बस और मेट्रो फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगी।

Also Read : New Covid-19 Guidelines केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन

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Suman Tiwari

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