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Domestic violence case : कोर्ट ने Honey Singh के खिलाफ जारी किया नोटिस

इंडिया न्यूज, दिल्ली:
Domestic violence case: दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को मशहूर यो यो हनी सिंह (Honey Singh) को उनकी पत्नी द्वारा दायर एक नए याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में यूएई में उनके या उनकी कंपनियों के स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है।

तीस हजारी कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार की याचिका पर यो यो हनी सिंह से जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी कहा कि हनी सिंह अपनी विदेश की कंपनियों का पूरा दस्तावेज का ब्योरा दें। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर, 2021 को निर्धारित किया गया है।

शालिनी तलवार ने अपने वकील संदीप कपूर के जरिए यह दिखाया है कि हनी सिंह, विदेशों में अपने कई शो और विज्ञापन के लिए विश्व प्रसिद्ध रैपर / गायक / संगीत निर्देशक होने के नाते, अपने विदेशी बैंक खातों में और उक्त उद्देश्य के लिए भुगतान / पारिश्रमिक प्राप्त करता है, और उसने शामिल किया है विदेशों में कई कंपनियां और विदेशों में भी कई संपत्तियां खरीदी हैं। आवेदन में यह भी कहा गया है कि हनी सिंह ने 19 नवंबर, 2019 को एक जनरल पावर आफ अटॉर्नी को निष्पादित किया है, जो आवेदक / शालिनी तलवार के पक्ष में यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) में विधिवत पंजीकृत है और उसे अपनी सभी चल और अचल संपत्ति पर अधिकार और नियंत्रण देता है।

शालिनी तलवार की तरफ से एडवोकेट संदीप कपूर, सीनियर पार्टनर करंजावाला एंड कंपनी ने एडवोकेट अपूर्व पांडे और जीजी कश्यप केस लड़ रहे हैं। सुनवाई की आखिरी तारीख को गायक यो यो हनी सिंह घरेलू हिंसा के एक मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए थे। हनी सिंह और उनकी पत्नी के साथ चैंबर में एक घंटे से अधिक समय तक बातचीत करने के बाद, अदालत ने अपने आदेश में सुनाया है कि दोनों पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने 2 वकीलों और सुरक्षा अधिकारी के साथ वैवाहिक घर का दौरा करेंगी।

रविवार, 5 सितंबर को आवश्यक कर्मचारियों के साथ सामान संभालने के लिए। याचिकाकर्ता अपने सभी सामानों को ससुराल से अपने सुविधाजनक स्थान पर ले जाएगा। सभी की वीडियो ग्राफी की जाएगी।’ अदालत ने याचिकाकर्ता के निवास की प्रार्थना के साथ-साथ अंतरिम मुआवजे के सवाल पर दलीलें सुनने के लिए मामले को 28 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

Prachi

Sub-Editor at India News, 9 years work experience in Aaj Samaj as a sub editor

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