इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
EPFO E-Nomination Process जब व्यक्ति रिटायर होती है और अपने बैलेंस को चेक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ई-नॉमिनेशन फाइल करनी पड़ती है। यदि आप ऐसा नहीं करते है तो आप अपना पीएफ बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। अभी तक ये रूल सिर्फ पासबुक देखने के लिए था लेकिन अब बैलेंस चेक करने के लिए भी ज़रूरी है।
ई-नॉमिनेशन है ज़रूरी
पहले EPFO की वेबसाइट पर जाकर आसानी से PF Balance चेक कर लिया जाता था। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर UAN number और पासवर्ड डालना होता था और आप अपना PF balance आसानी से चेक कर लिया करते थे, लेकिन अब आप PF Balance तभी चेक कर पाएंगे जब आपका ई-नॉमिनेशन हो जायेगा। (EPFO E-Nomination Process)
ये जानकारी देना है जरूरी
सबसे पहले तो ये जान ले जब आप EPF खाते में ई-नॉमिनेशन फाइल करते है तो आपको नॉमिनी का नाम देना । यह आपकी इच्छा है यदि आप एक से ज्यादा लोगों को अपना नॉमिनी बना चाहते है तो बना सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए आपको उस व्यक्ति का एड्रेस और आपका उस व्यक्ति के साथ संबंध, जन्मतिथि और पीएफ बैलेंस का कितना प्रतिशत आप नॉमिनी को देना चाहते हैं, और साथ ही नॉमिनी का हस्ताक्षर यह जानकारी देनी होती है। (EPFO E-Nomination Process)
ऐसे करें ई-नॉमिनेशन फाइल (EPFO E-Nomination Process)
- EPF मेंबर पोर्टल पर UAN एंड पासवर्ड लॉगिन करें।
- Manage सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दर्ज करें।
- आप परिवार वाले ये है नहीं, इसका चयन करें।
- आपकी फैमिली का आधार नंबर, नाम, एड्रेस, बिर्थडेटे, लिंग संबंध, अभिभावक आदि जानकारी।
- लिस्ट में नॉमिनी को सलेक्ट करें और कुल जितना शेयर देना है उसे दर्ज करें।
- अब save epf nomination को सेलेक्ट करें।
- आधार का वर्चुअल आईडी डालें और वेरिफाई पर क्लिक करें।
- आधार की ई-केवाईसी के लिए अपनी सहमति दें।
- आधार नंबर डालकर Get OTP पर क्लिक करें, और दर्ज करे।
- आपके ई नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
EPFO E-Nomination Process
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