इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Extortion Case मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर Parambir Singh मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। मुंबई की अदालत ने परमबीर सिंह व अन्य दो लोगों को बुधवार को अपराधी घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस ने शनिवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट से आग्रह किया था कि गोरेगांव पुलिस द्वारा दायर रंगदारी के मामले में आरोपी परमबीर को अपराधी घोषित किया जाए। इस मामले में आरोपी Parambir and two other accused Vinay Singh and Riyaz Bhati का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है।

परमबीर के लिए आगे का रास्ता मुश्किल (Extortion Case)

अदालत द्वारा अपराधी घोषित किये जाने के बाद अब परमबीर का आगे का रास्ता मुश्किल हो गया है। अब मुंबई पुलिस उनके पते पर नोटिस चिपकाएगी। अखबार में भी इस नोटिस को पब्लिश कर उनसे 30 दिनों के भीतर सामने आने के लिए कहा जाएगा।

कोर्ट ने पिछले साल जारी किया था गैर जमानती वारंट (Extortion Case)

परमबीर और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल गैर जमानती वारंट जारी किया था। ठाणे की भी एक अदालत ने अक्टूबर में परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह वारंट मैरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में जारी किया गया था।

इसी सप्ताह गैर जमानती वारंट के बारे में मांगी थी जानकारी (Extortion Case)

इसी सप्ताह सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने परमबीर को भेजे गए गैर जमानती वारंट के बारे में जानकारी मांगी थी। क्राइम ब्रांच ने अपनी याचिका में कहा था कि जहां परमबीर के होने की जानकारी थी उस पत्ते पर टीम को भेजा गया था लेकिन वो नहीं मिले। परमबीर के मालाबार हिल स्थित आवास में स्टाफ ने पुलिस से कहा है कि वो पिछले तीन महीनों से घर में नहीं रुके हैं और उनके परिवार के सदस्य भी यहां नहीं आए हैं।

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