इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
SBI के ग्राहकों को इस बार इंकम टैक्स भरने के लिए यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा। न ही उन्हें सीए के पास जाकर घंटों इंतजार करते हुए जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार बैंक अपने उपभोक्ताओं के लिए SBI Yono App लेकर आया है। जिसमें आप टैक्स टू विन पर जाकर 31 अक्टूबर से पहले पहले घर बैठे अपनी ITR आसानी से जमा करवा सकते हैं।
बता दें कि इस बार आयकर विभाग ने साल 2020-21 के वित्त वर्ष का इंकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 मुकर्रर की है। तय तारिख से पहले पहले टैक्स जमा करवाने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेटलतीफी बरतने वाले लोगों को तय तारिख के बाद 5 हजार रुपए जुमार्ना भी भरना पड़ सकता है। वहीं अगर आयकरदाता की कमाई 5 लाख रुपए तक सीमित है तो उसे लेट फीस के तौर पर एक हजार रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे।
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सबसे पहले जरूरी कागजातों को एकत्रित करें जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म-16, टैक्स डिडक्शन की जानकारी, इंटरेस्ट इंकम का प्रमाण, टैक्स की बचत के लिए निवेश की गई राशि का दस्तावेज जमा करने के बाद एसबीआई के उपभोक्ता को सबसे पहले बैंक के योनो ऐप पर लॉग-इन करना होगा, इसके बाद ग्राहक को दुकान और आर्डर का विकल्प चुनना होगा। फिर टेक्स और निवेश के आप्शन पर क्लिक करते ही टैक्स टू विन चुनाव करते हुए आयकर रिटर्न भरी जा सकती है। इस प्रकार से देश का अग्रणी बैंक अपने लाखों ग्राहकों के लिए राहत भरा ऐप लेकर आया है। जिसे ग्राहक बैंक की ओर से दीपावली तोहफा मान रहे हैं।
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