इंडिया न्यूज़ (दिल्ली):आरटीआई कार्यकर्ताओ पर हमले का कोई रिकॉर्ड एनसीआरबी नहीं रखती यह जानकारी राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी है,राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने इसको लेकर सवाल सरकार से सवाल पूछा था,शांतनु सेन ने पूछा की कितने आरटीआई कार्यकर्ताओ जान,हमला और प्रताड़ना का शिकार हुए पिछले पांच साल में इसका राज्य और वर्ष के अनुसार आंकड़ा दिया जाए? पिछले पांच साल में सरकार ने आरटीआई कार्यकर्ताओ पर हमला रोकने के लिए क्या कदम उठाए? पिछले पांच साल में आरटीआई कार्यकर्ताओ की सुरक्षा के लिए कितना फण्ड इस्तेमाल किया गया,वर्ष के अनुसार इसका आंकड़ा दिया जाए?आरटीआई कार्यकर्ता किस तरफ के खतरो का सामना करते है इसके लिए सरकार ने कोई अध्यन किया है,अगर किया है तो क्या किया है और अगर नहीं किया तो क्यों नही किया?
इस पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया,जवाब में कहा गया की नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अलग से आरटीआई कार्यकर्ताओ का कोई डेटा नहीं रखता और न ही आरटीआई एक्ट 2005 में आरटीआई कार्यकर्त्ता का कोई उल्लेख है,भारतीय संविधान की 17 वी अनुसूची के अनुसार कानून व्यवस्था राज्यों का मुद्दा है,आरटीआई कार्यकर्त्ता भी देश के नागरिक होते है,सभी नागरिक जिसमे आरटीआई कार्यकर्त्ता भी आते है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की,केंद्रीय गृह मंत्रालय समय समय पर नागरिको की सुरक्षा के लिए राज्यों को परामर्श जारी करता रहता है.
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