इंडिया न्यूज़ (दिल्ली):सरकार के पास न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जांच का अधिकार नहीं यह बात भारत सरकार ने लोकसभा में दिए अपने एक जवाब में कही,बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद मालूक नगर ने सरकार से इसको लेकर सवाल पूछा था,इसपर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जांच न्यायपालिका द्वारा खुद ही की जाती है,यह भारतीय संविधान के तहत एक स्वतंत्र संस्था है,सात मई 1997 को पूर्ण न्यायालय की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में जवाबदेही बनाए रखी जाती है,इस प्रक्रिया के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास सुप्रीम कोर्ट के जजों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशो की शिकायत की जा सकती है.
उसी तरफ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के पास उच्च न्यायलय के न्यायाधीशो की शिकायत की जा सकती है,भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशो की शिकायत एवं अधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों में निहित होते है.
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