India News(इंडिया न्यूज), Infosys: देश की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक इंफोसिस के खिलाफ जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 32,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की GST चोरी के आरोप में इंफोसिस की जांच जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय द्वारा की जा रही है।

क्या है चोरी का समय

30 जुलाई 2024 के दस्तावेज़ में कहा गया है कि चोरी की समय अवधि जुलाई 2017 से 2021-2022 तक है. दस्तावेज में कहा गया है कि इंफोसिस ‘सर्विसेस के प्राप्तकर्ता के रूप में सेवाओं के इंपोर्ट पर आईजीएसटी का भुगतान न करने’ की वजह से जांच के दायरे में आई है.

क्यों की जा रही है जांच

डीजीजीआई ने मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि चूंकि कंपनी ग्राहकों के साथ अपने समझौते के तहत सेवा ग्राहकों के लिए विदेशी शाखाएं खोलती है। उन शाखाओं और कंपनी को आईजीएसटी अधिनियम के तहत ‘विशिष्ट व्यक्ति’ माना जाता है। इस प्रकार, विदेशी शाखा कार्यालय से आपूर्ति के बदले में, कंपनी ने विदेशी शाखा व्यय के रूप में शाखा कार्यालय को भुगतान किया है। इसलिए मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड बेंगलुरु को भारत के बाहर स्थित शाखाओं से प्राप्त आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, आगे की जांच प्रक्रिया में है।

कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया

इस मामले से परिचित एक सूत्र का कहना है कि इंफोसिस को डीजीजीआई से नोटिस मिला है लेकिन कंपनी का मानना ​​है कि उसने राज्य और केंद्रीय जीएसटी कानूनों का पूरी तरह से पालन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंफोसिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह पहली बार नहीं है जब कंपनी को जीएसटी विभाग से बेईमानी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल में, कंपनी ने कहा था कि ओडिशा जीएसटी प्राधिकरण ने अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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