India News (इंडिया न्यूज़), Gujarat Riots: गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन सीएम नरेन्द्र मोदी को फंसाने के मामले में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के सामने पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीतलवाड़ की सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता ही उनकों जमानत न देने की सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए।
रईस खान ने अपने बयान कहा था कि अहमदाबाद के सर्किट हाउस में (कांग्रेस के तत्कालीन राज्यसभा सांसद) अहमद पटेल और तीस्ता सीतलवाड़ से मिले थे। जहां अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ से कहा था कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कुछ लोगों को सजा मिले और वे जेल की सलाखों के पीछे जाएं।
वकील ने कोर्ट के सामने रईस खान का बयान पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों की भी भूमिका था। वकील ने रईस खान के अलावा नरेंद्र ब्रह्मभट्ट के बयान का भी उल्लेख किया। वहीं, कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में भी तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस नेता से 30 लाख रुपये मिलने की बात कही गई है।
तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के नाम बनी ‘सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस’ नामक गैर सरकारी संगठन की सचिव हैं उनकी संस्था ने कोर्ट में याचिका दायर कर नरेंद्र मोदी और अन्य 62 लोगों के खिलाफ दंगों में सहभागिता का आरोप लगाया था और आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी तीस्ता सीतलवाड़ के पिता अतुल सीतलवाड़ वकालत के पेश में थे दादा एमसी सीतलवाड़ देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे तीस्ता ने पत्रकारिता भी की है और उनके पति जावेद आनंद का नाता भी मीडिया से रहा है।
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