India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाया है।कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के अनुसार, विवादित हिस्से को छोड़ कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वेक्षणको मंजूरी दी गई है। इस मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ॉ
गौैरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर अब आगली सुनवाई 29 अगस्त को की जाएगी। वहीं जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित कथित शिवलिंग को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ठहमारा कहना था कि उस पूरे क्षेत्र का ASI द्वारा सर्वेक्षण करना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। मगर शिवलिंग को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण होगा।
उल्लेखनिय है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्थित कथित शिवलिंग को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित कथित शिवलिंग की कार्बनडेटिंग करने की अनुमती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर चल रहा विवाद यह है कि इसमें हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी में बंद किया जाए। इससे पहले कोर्ट कमिश्वर अजय मिश्रा ने 6-7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट की माने तो परिसर की दीवारों पर देवी-देवताओं की कलाकृति, कमल की कुछ कलाकृतियां और शेषनाग जैसी आकृति मिलने की बात कही गई थी।
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