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Health Insurance Claim Rejected: स्वास्थ्य बीमा दावा हो गया है अस्वीकृत, तो बीमा लोकपाल पर करें शिकायत

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Health Insurance Claim Rejected:
आज के समय में हर व्यक्ति अपनी कमाई से कुछ रुपये बचा कर अपना कोई ना कोई बीमा जरूर करवाता है। अगर वही बीमा कंपनी आपके जरूरत के समय आपके दावे को अस्वीकृत (रिजेक्ट) कर देती है तो कैसा लगेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपको लगता है कि आपका केस सही है और आपने सही समय पर सभी शर्तों को पूरा किया है तो आप बीमा कंपनी की शिकायत भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे और किसे कर सकते हैं शिकायत।

Notify by Registered Post (Health Insurance Claim Rejected)

  • बीमा कंपनी जब भी स्वास्थ्य बीमा का दावा अस्वीकृत करती है तब बीमित को दावा रिजेक्ट करने के कारण लिखित में बताती है। यदि आपका दावा सही है और आपको लगता है कि बीमा कंपनी के दावा रिजेक्ट करने का कारण सही नहीं है, तब आप बीमा कंपनी को लिखित में रजिस्टर्ड पोस्ट की ओर से सूचित करिए कि उनकी ओर से दावा के रिजेक्ट के कारण क्यों सही नहीं है। (health insurance claim denial reasons, Medical)
  • अपने प्रोटेस्ट पत्र तथा ईमेल की कॉपी आईआरडीएआई हैदराबाद की ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in एवं कंपनी के हेड आफिस के ग्रीवेंस सेल को जरूर भेजना चाहिए। आपकी ओर से पत्र, ईमेल भेजने के बाद भी यदि एक माह के अंदर कंपनी आपके दावे का भुगतान नहीं करती है या सूचित नहीं करती है, तब आप अपने क्षेत्र के बीमा लोकपाल में अपनी शिकायत जरूर करवा सकते हैं।

कैसे करें बीमा लोकपाल से शिकायत (How to Complain to Insurance Ombudsman)

  • बीमित व्यक्ति बीमा लोकपाल को अपनी शिकायत सादे पेपर पर लिखकर या टाइप करवा कर रजिस्टर्ड पोस्ट तथा ईमेल के जरिए कर सकता है। इसमें बीमित का नाम, हस्ताक्षर, बीमा का पॉलिसी नंबर, बीमा दावा नंबर, दावा कितने रुपए का है, बताना होगा। पूरा घर का पता, पिन कोड के साथ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बीमा कंपनी का नाम एवं उस आफिस का एड्रेस जहां से पॉलिसी ली गई है, बतानी चाहिए।
  • शिकायत के साथ हॉस्पिटल के बिल, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, बीमा कंपनी की ओर से दिए गए रिजेक्शन लेटर की कॉपी अटैच करना चाहिए। शिकायत पत्र में यह बात जरूर लिखना चाहिए कि बीमा कंपनी की ओर से दावा रिजेक्शन के जो कारण बताए हैं वह क्यों गलत हैं, एवं आपका दावा क्यों सही है।

क्या फ्री में कर सकते हैं शिकायत? (Health Insurance Claim Rejected)

स्वास्थ्य बीमा विशेषज्ञ का कहना है कि बीमा लोकपाल में शिकायत, पत्र की और से व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट द्वारा दी जा सकती है। यदि किसी दावे का केस कंजूमर कोर्ट में लंबित है, उस स्थिति में बीमा लोकपाल में शिकायत नहीं की जा सकती है। बीमा लोकपाल में शिकायत के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है। बीमा लोकपाल में शिकायत बीमित की ओर से अथवा बीमित के वारिस की ओर से की जा सकती है।

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Suman Tiwari

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