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If Dealer Gives Less Ration Then Complain Here डीलर दे रहे कम राशन तो यहां करें शिकायत

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
If Dealer Gives Less Ration Then Complain Here : राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज जिससे आपको सस्ते में राशन मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि डीलर राशनकार्ड धारकों को राशन देने में आनाकानी करते हैं या फिर वजह से कम राशन तौल कर दे देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल भी परेशान न हो। सरकार की ओर से राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अगर आपको भी कम राशन मिल रहा है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए (If Dealer Gives Less Ration Then Complain Here)

सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि सब्सिडी वाले राशन गरीबों तक पहुंच सकें। यदि कोई राशन कार्ड धारक अपना भोजन कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है, तो वे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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राज्यवार शिकायत केंद्र का नंबर (If Dealer Gives Less Ration Then Complain Here)

आंध्रप्रदेश-1800-425-2977
अरुणाचल प्रदेश: 03602244290
असम: 1800-345-3611
बिहार- 1800-3456-194
छ्त्तीसगढ़- 1800-233-3663
गोवा- 1800-233-0022
गुजरात- 1800-233-5500
हरियाणा: 1800-180-2087
हिमाचल प्रदेश: 1800-180-8026
झारखंड: 1800-345-6598, 1800-212-5512
कर्नाटक- 1800-425-9339
केरल- 1800-425-1550
मध्यप्रदेश- 181
महाराष्ट्र- 1800-22-4950
मणिपुर- 1800-345-3821
मेघालय- 1800-345-3670
मिजोरम- 1860-222-222-789, 1800-345-3891
नागालैंड- 1800-345-3704, 1800-345-3705
ओड़िशा: 1800-345-6724 / 6760
पंजाब: 1800-3006-1313
राजस्थान: 1800-180-6127
सिक्किम: 1800-345-3236
तमिलनाडू: 1800-425-5901
तेलंगाना: 1800-4250-0333
त्रिपुरा- 1800-345-3665
उत्तरप्रदेश- 1800-180-0150
उत्तराखंड: 1800-180-2000, 1800-180-4188
पश्चिम बंगाल: 1800-345-5505
दिल्ली: 1800-110-841
जम्मू: 1800-180-7106
कश्मीर: 1800-180-7011
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह: 1800-343-3197
चण्डीगढ़: 1800-180-2068
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव: 1800-233-4004
लक्षद्वीप: 1800-425-3186
पुदुच्चेरी: 1800-425-1082

इस तरह बनवा सकते हैं राशन कार्ड (If Dealer Gives Less Ration Then Complain Here)

आपको सबसे पहले अपने संबधित राज्य की आॅफिशियल साइट पर जाना होगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही पांच से 45 रुपये फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है।

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Neelima Sargodha

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