किसानों के कर्ज माफी एवं उससे होने वाली परेशानी को अलग-अलग सरकार द्वारा कम करने की योजनायें समय-समय पर आती रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए बिजली बिल में कटौती के लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना शुरू की है। इंदिरा किसान ज्योति योजना एमपी का मुख्य लक्ष्य राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि किसान अच्छी खेती कर सकें। यह योजना न केवल किसान भाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके बिजली बिलों में छूट भी प्राप्त करने में सहायता करेगी।
क्या है योजना का उद्देश्य (Indira Kisan Jyoti Yojana Madhya Pradesh 2021)
ऐसे कृषि उपभोक्ता जोकि 10 हार्स पावर तक के कृषि पंप का उपयोग करते हैं, इस योजना में उन किसानों के बिजली बिल की राशि को आधा कर दिया गया है। यानि उन्हें 50 % तक की छूट दी जा रही है। अभी तक सिंचाई के लिए उन्हें 88 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान की जाती थी, अब इस दर को घटाकर 44 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ (Indira Kisan Jyoti Yojana Madhya Pradesh 2021)
- आवासीय पात्रता :-
इस योजना में ऐसे लाभार्थी हो सकते हैं, जोकि मध्यप्रदेश राज्य की सीमा के अंदर निवास कर रहे हैं। और वहीँ पर वे खेती भी कर रहे हैं। - ग्रामीण क्षेत्र के किसान :-
ऐसे किसान जोकि ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें इस योजना में लाभ प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। - जाति योग्यता एवं प्रमाण पत्र :-
इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को भी लाभ प्राप्त होना हैं।
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क्या-क्या होगें योजना के लाभ (Indira Kisan Jyoti Yojana Madhya Pradesh 2021)
इस योजना में 5 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक के कृषि पंप का उपयोग करने वाले किसानों को लाभ पहुँचाया जायेगा, जोकि स्थायी एवं अस्थायी दोनों होंगे। जिसमें से 5 हार्स पावर वाले 16 लाख लाभार्थी होंगे और 5 से 10 हार्स पावर वाले 3 लाख स्थायी और 2 लाख अस्थायी कृषि पंप वाले किसान होंगे।
5 हार्स पावर के कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए :-
यदि किसान कृषि पंप के लिए स्थायी रूप से 5 हार्स पावर की बिजली की खपत करता है, तो उन्हें प्रतिवर्ष 46,055 रुपए का बिजली बिल चुकाना होता था, जिसमें से वे 7 हजार रुपए चुकाते थे और बाकी का सरकार द्वारा दिया जाता था। किन्तु अब उन्हें 3,500 रुपए का सालाना बिजली बिल चुकाना होगा और बाकी का सरकार द्वारा दिया जायेगा।
5 से 10 हार्स पावर के कृषि उपभोक्ताओं के लिए :-
यदि लाभार्थी 10 हार्स पावर की बिजली की खपत करते हैं तो उन्हें पहले प्रतिवर्ष 1,400 रुपए प्रति हार्स पावर देने होते थे, जोकि अब घटकर 700 रुपये हो गया है। और साथ ही ऐसे किसान जोकि अस्थायी रूप से कृषि उपभोक्ता हैं उन्हें 1.92 रुपए प्रति यूनिट देना होगा, जोकि पहले 3.84 रुपए प्रति यूनिट था।
सब्सिडी में बढ़ोत्तरी :-
किसानों के लिए जो सब्सिडी दी जाती हैं वह पहले 9 हजार 700 करोड़ रुपए की थी, अब वह बढ़कर 10 हजार 400 करोड़ रुपए हो सकती है। इसका लाभ राज्य के कम से कम 19 लाख लोगों को प्राप्त होगा।
बिजली बिल की सुविधा :-
ऐसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखते हैं, तो ऐसे 1 हेक्टेयर भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के कृषि पंप चलाने वाले लगभग 8 लाख लाभार्थियों को पहले की तरह कोई बिजली बिल नहीं चुकाना होगा, उनके लिए यह पूरी तरह से नि:शुल्क रहेगा।
योजना का लाभ पाना है तो ये हैं जरूरी दस्तावेज (Indira Kisan Jyoti Yojana Madhya Pradesh 2021)
- आवेदक को अपना आवसीय प्रमाण पत्र यानि अपने पते का प्रमाण या मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होगा।
- जाति प्रमाण पत्र
- जमीन एवं वहां उपयोग होने वाले कृषि पंप की जानकारी
- बिजली का बिल
जानिए कैसे करें योजना के लिए आवेदन
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट इंदिरा किसान ज्योति योजना मध्यप्रदेश पोर्टल में जाना होगा। यहाँ आपको इस योजना में आवेदन किस तरह से कर सकते हैं, एवं इसके दिशा-निर्देश क्या होंगे यह सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से आप इसका आवेदन फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसे सावधानी से भर कर इसमें आवेदन कर सकते हैं।