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इंवेस्ट पंजाब के सीईओ बोले-बेहतरीन संपर्क और आला दर्जे का बुनियादी ढांचा पंजाब के अनुकूल औद्योगिक माहौल का प्रत्यक्ष प्रमाण

इंडिया न्यूज, Punjab News। Invest Punjab : कारोबार करने में आसानी के क्षेत्र में पंजाब (Punjab) अन्य राज्यों के लिए एक रोल माडल के तौर पर उभरा है। राज्य ने औद्योगिक प्रोजेक्टों के लिए समयबद्ध मंजूरियों की एक मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, आला दर्जे का बुनियादी ढांचा और बेहतरीन संपर्क राज्य की क्षमता में आगे और विस्तार करता है। इंवेस्ट पंजाब के सीईओ कमल किशोर यादव (CEO Kamal Kishore Yadav) ने उद्योगों और निवेशकों (investors) को राज्य में निवेश के लिए न्योता दिया है

पंजाब में अपना कारोबार शुरू करना बहुत आसान

इंवेस्ट पंजाब (Invest Punjab) की मदद से पंजाब (Punjab) में अपना कारोबार शुरू करना बहुत आसान है जोकि सभी मंजूरियों और स्वीकृतियों के लिए एक वन-स्टाप केंद्र (one stop center) है।

इंवेस्ट पंजाब (Invest Punjab) के सीईओ कमल किशोर यादव ने उद्योगों और निवेशकों (investors) को राज्य में निवेश के लिए न्योता देते हुए बताया कि राज्य सरकार कारोबारों की मजबूती और सरकारी पारदर्शिता को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है।

उद्योगों को मंजूरियां और बढ़ावा देने के लिए बरती जा रही पारदर्शीता

उन्होंने कहा कि पंजाब (Punjab) उद्योगों और सार्वजनिक संस्थाओं के दरमियान सहयोग बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहा है, जिसका नतीजा हमारे सुधारों से स्पष्ट झलकता है। उद्योगों को मंजूरियां और बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह आनलाइन और पारदर्शी प्रणाली की पेशकश करते हैं।

इंवेस्ट पंजाब यूनीफाईड रेगूलेटर माडल को भारत सरकार ने दी मान्यता

Invest Punjab-CEO Kamal Kishore Yadav invites investors in Punjab

इंवेस्ट पंजाब यूनीफाईड रेगूलेटर (Invest Punjab Unified Regulator) के अपने माडल के साथ अपनी किस्म की एक ऐसी प्रणाली है। ब्यूरो के तहत राज्य के विभिन्न विभागों के 23 अधिकारी काम करते हैं।

इस माडल को भारत सरकार द्वारा सभी 8 पैमानों पर सौ फीसदी के स्कोर के साथ 20 स्टेट इंवेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों में से एक टाप परफार्मर के तौर पर मान्यता दी गई है।

जिला स्तर पर किया जा रहा है विस्तार

इंवेस्ट पंजाब (Invest Punjab) के माडल का जिला स्तर पर भी विस्तार किया जा रहा है, जहां डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो आफ इंडस्ट्री एंड इंवेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की जा रही है।

पंजाब राइट टू बिजनस एक्ट 2020 भी किया गया है लागू

राज्य ने पंजाब राइट टू बिजनस एक्ट 2020 (Punjab Right to Business Act) भी लागू किया है। एक्ट के तहत कोई भी एमएसएमई स्व-प्रमाणन (MSME Self-Certification) के आधार पर राज्य में कारोबार स्थापित कर सकता है जो साढ़े तीन सालों की अवधि के लिए वैध है।

डीम्ड मंजूरियों के लिए प्रोटोकोल के अलावा स्व-प्रमाणन के आधार पर मंजूरियों के आटो रीन्यूअल (auto renewal) की एक प्रणाली भी पेश की गई है।

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