India News (इंडिया न्यूज़), Manu Bhaker Managing Team Takes Legal Action Against Brands: मनु भाकर (Manu Bhaker) इस समय पेरिस ओलंपिक 2024 (Paris Olympics 2024) में जीत के साथ अपने वतन भारत को गौरवान्वित करने में व्यस्त हैं। 22 वर्षीय निशानेबाज ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। शुरुआत में, उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और फिर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वो 2 अगस्त, 2024 को 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में भी भाग लेने के लिए तैयार हैं।
आपको बता दें कि शूटर इस समय सभी अच्छे कारणों से सुर्खियों में हैं। इसी तरह, कई ब्रांड अनाधिकृत ओलंपिक बधाई विज्ञापनों में उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहें हैं। कपीफिट, फिटजी, बजाज फूड्स, बीएससी इंटीरियर्स, किनेटो, ओकवुड इंटरनेशनल स्कूल, एलआईसी और कई अन्य ब्रांड्स ने पेरिस ओलंपिक में मनु की शानदार जीत पर बधाई पोस्ट करने के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लिया। हालांकि, इनमें से किसी भी ब्रांड ने पहले मनु को प्रायोजित नहीं किया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार मनु भाकर को मैनेज करने वाली टीम IOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ने उन ब्रांड्स के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया है। एथलीट के व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के लिए मैनेजिंग टीम कानूनी नोटिस ले रही है। कथित तौर पर, भारत की पहली महिला पेरिस ओलंपिक विजेता वर्तमान में केवल स्पोर्ट्स गियर और फिटनेस फैशन कंपनी परफॉर्मैक्स एक्टिववियर का विज्ञापन करती हैं।
इससे पहले, साल 2021 में पीवी सिंधु और उनकी एजेंसी, बेसलाइन वेंचर्स ने भी 20 ब्रांडों के खिलाफ़ ऐसी ही कानूनी कार्रवाई की थी, क्योंकि उन्होंने उनकी सहमति या उचित अनुमति के बिना इसी तरह के बधाई क्षण विपणन विज्ञापनों के लिए उनकी छवि और नाम का उपयोग किया था। एजेंसी ने उन ब्रांडों से 5 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा।
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) की विभिन्न सहयोगी परियोजनाओं में एथलीटों के साथ काम करने वाले ब्रांडों को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान, ASCI ने एक कोड जारी किया, जिसमें बताया गया कि अगर कोई ब्रांड एथलीटों की जीत का बिना अनुमति के लाभ उठाता है, तो यह उसके कोड का उल्लंघन होगा। ASCI कोड के अनुसार, “विज्ञापनों में संदर्भित व्यक्ति, फर्म या संस्था की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए, जो विज्ञापित उत्पाद को अनुचित लाभ प्रदान करता हो या व्यक्ति, फर्म या संस्था को उपहास या बदनामी में डालता हो। यदि और जब ASCI द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी को उस व्यक्ति, फर्म या संस्था से स्पष्ट अनुमति लेनी होगी, जिसका संदर्भ विज्ञापन में दिया गया है।”
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