इंडिया न्यूज, मुंबई:

Money Laundering Case : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें थमने का नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) अब कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी अनिल देशमुख को कई बार समन भेज चुका है लेकिन बावजूद वह जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। इसी के चलते ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है।

Money Laundering Case 174 के तहत कार्रवाई का अनुरोध

शुक्रवार को एक विशेष अदालत में याचिका दायर कर ईडी ने देशमुख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करते हुए अनुपस्थित रहना) के तहत कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इस धारा के तहत दोषी को एक महीने कारावास की सजा मिल सकती है या पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख के दो सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों के अलावा ईडी ने हाल में दायर अपने आरोप पत्र में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे को भी आरोपी बनाया है। आरोप पत्र में हालांकि देशमुख या उनके परिवार के सदस्यों का नाम शामिल नहीं किया गया है।

Money Laundering Case पूर्व पुलिस आयुक्त ने लगाए थे आरोप

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद सीबीआई ने राकांपा नेता के खिलाफ 21 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। फिर ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। परम बीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से शहर के होटलों और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था। देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है।

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