MP Mukhyamantri Karmchari Swasthya Bima Yojana 2021 5 जनवरी, 2020 को मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने अपने मुख्यमंत्री, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुख्मंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गयी । यह योजना राज्य के सभी 12.55 लाख कर्मचारियों के कल्याण के लिए 1 अप्रैल, 2020 से कार्यान्वयन होगी। योजना के तहत प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को सामान्य उपचारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना में कौन-कौन लाभार्थी होंगे एवं इस योजना को कब से लागू किया जायेगा यह सब जानकारी आप नीचे दिए हुए कुछ बिन्दुओं के आधार पर देख सकते हैं
राज्य मध्यप्रदेश
घोषणा की तारीख 5 जनवरी, 2020
घोषणा की गई मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा
लागू 1 अप्रैल, 2020 से
संबंधित विभाग मध्यप्रदेश का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कुल लाभार्थी प्रदेश के 12.5 लाख कर्मचारी एवं अधिकारी
कुल बजट 756.54 करोड़ रुपए
मध्यप्रदेश सरकार राज्य में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारियों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहती है। इसलिए उन्होंने इस योजना की शुरूआत की है। मध्यप्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य के अन्य लोग जो कि गरीब है उन्हें पहले से ही आयुष्मान भारत योजना एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है। किन्तु बहुत से जरूरतमंद कर्मचारी एवं अधिकारी इससे वंचित रह गए हैं। इस योजना में उन्हीं कर्मचारी एवं अधिकारियों को सहायता प्रदान की जानी है।
इस योजना में राज्य के लाभार्थी कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को ओपीडी के रूप में प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए तक का मुफ्त में ईलाज या मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जायेंगी।
सामान्य उपचार के लिए :- इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी परिवार सामान्य बीमारी के उपचार के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ईलाज करवा सकेंगे।
गंभीर बीमारी के लिए :- प्रत्येक लाभार्थी परिवार में यदि किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए उन्हें इस योजना के अंतर्गत सालाना 10 लाख रुपए तक का ईलाज मुफ्त में मिल सकेगा।
10 लाख से अधिक के उपचार के लिए :- यदि कोई ऐसी स्थिति आती हैं कि लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य को अति गंभीर बीमारी हो जाती हैं, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए से अधिक का खर्च आता है तो उनके उपचार के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष रूप से सहायता प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
मध्यप्रदेश का नागरिक :- इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को ही दिये जाने का फैलसा लिया गया है।
कर्मचारियों की पात्रता :- इस योजना में शामिल होने वाले 12 लाख 50 हजार लाभार्थी निम्न श्रेणी एवं पद के होंगे।
रेगुलर सरकारी कर्मचारी,
सभी कांट्रेक्चुअल (संविदा) कर्मचारी,
शिक्षक कैडर्स,
रिटायर्ड कर्मचारी,
सिविल सर्वेंट,
फुल-टाइम कर्मचारी जो आकस्मिक फण्ड से सैलरी प्राप्त करते हैं,
राज्य के आॅटोनोमस संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी आदि।
अन्य पात्रता :- ऐसे कर्मचारी जोकि कॉपोर्रेशन या बोर्ड में कार्यरत हैं एवं ऐसे अधिकारी जोकि अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत हैं उनके लिए यह योजना वैकल्पिक हो सकती है।
इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कुछ निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है जिसे उन्हें अपने साथ रखना चाहिए. हालांकि इसके बारे में जानकारी अब तक सरकार द्वारा नहीं दी गई है।
आवासीय प्रमाण पत्र :- लाभार्थियों को मुफ्त में ईलाज कराने जाने के लिए अपने साथ अपना आवासीय प्रमाण पत्र रखना चाहिए, जोकि यह दशार्यें कि वह मध्यप्रदेश का ही रहने वाला है।
कर्मचारी का आई कार्ड :- लाभार्थियों को अपना आईकार्ड भी अपने साथ रखना चाहिए, जोकि यह बतायेगा कि वे कौन से पद एवं श्रेणी से संबंध रखते है।
पहचान पत्र :- किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी अपनी पहचान को प्रदर्शित करें, इसलिए इस योजना में भी उन्हें अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक पहचान पत्र अपने साथ रखना चाहिए।
India News (इंडिया न्यूज), Bihar News: मधुबनी के माल गोदाम रोड स्थित सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट…
India News (इंडिया न्यूज),Jaipur: देहरादून की शांत वादियों में पली-बढ़ी सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की दिखने…
India News (इंडिया न्यूज),MP Crime News: मध्यप्रदेश के रीवा के क्यूटी फॉल पिकनिक स्पॉट पर…
India News (इंडिया न्यूज), keshav Prasad Maurya: डॉ. बीआर अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह…
Imran Khan: साल 1952 में बने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की धारा 59 कहती है कि…
India News (इंडिया न्यूज), Jaipur News: राजस्थान के कोटपुतली से एक बड़ा हादसा सामने आया…