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Mumbai Cruise Drugs Case आज सुबह दस बजे रिहा हो सकते हैं आर्यन खान

इंडिया न्यूज, मुंबई:

Mumbai Cruise Drugs Case मुंबई ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज दस बजे के आसपास जेल से बाहर आ सकते हैं। अदालत का आदेश लेने के लिए जेल अधिकारियों ने आज सुबह करीब 5.30 बजे आॅर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स खोला गया। इसके बाद उम्मीद जगी है कि जेल की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद करीब सुबह दस बजे तक आर्यन खान रिहा हो सकते हैं। जेल अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि कागजात समय के भीतर जेल अधिकारियों को नहीं मिलने की वजह से आर्यन को शुक्रवार की रात भी जेल में गुजारनी पड़ी है। आर्यन के दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा।

Mumbai Cruise Drugs Case शाहरुख जेल के लिए रवाना

जानकारी के अनुसार शाहरुख खान बांद्रा स्थित अपने मन्नत बंगले से आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। मीडिया के मुताबिक, शाहरुख का जो काफिला जेल के लिए निकला है, जिसमें तीन एसयूवी शामिल हैं। आर्यन की 28 दिन बाद जेल से घर वापसी को देखते हुए ‘मन्नत’ को पूरी तरह से सजाया गया है। कल से ही शाहरुख के फैन्स आर्यन खान का इंतजार कर रहे हैं।

Mumbai Cruise Drugs Case हाईकोर्ट से गुरुवार को मिली थी जमानत

दरअसल, क्रूज पर ड्रग्स मिलने के मामले में गिरफ्तारी के 25 दिन बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दी थी। शुक्रवार शाम को एक विशेष अदालत ने आर्यन के लिए रिहाई मेमो जारी किया, लेकिन उनके वकील समय के अंदर कागजात जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सके। जिसकी वजह से आर्यन को एक और रात जेल में बितानी पड़ी।

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Mumbai Cruise Drugs Case जानिए कोर्ट ने क्या शर्तें रखकर दी है जमानत

हाईकोर्ट ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं। इनमें एक लाख रुपए के निजी मुचलके का भुगतान भी शामिल है। इसके अलावा मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में आर्यन को हर सप्ताह हाजिरी भी लगानी होगी। स्वापक एवं मन:प्रभावी पदार्थों की रोकथाम से जुड़े एनडीपीएस कानून से संबंधित मामलों में सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला 23 वर्षीय आर्यन के लिए जमानतदार के तौर पर पहुंचीं।

Mumbai Cruise Drugs Case मुंबई से बाहर जाने के लिए एनसीबी को देनी होगी सूचना

अदालत ने कहा था कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे।

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Vir Singh

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