इंडिया न्यूज, मुंबई:
Mumbai Cruise Drugs Case मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले के आरोपी और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को आर्यन को जमानत मिल गई है। हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए हैं। आज शाम तक उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद है। इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। आर्यन को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
Mumbai Cruise Drugs Case हर शुक्रवार को देनी होगी एनसीबी दफ्तर में हाजिरी
हाईकोर्ट के विस्तृत फैसले में कई शर्तों पर आर्यन खान को जमानत दी गई है। इसके अनुसार उन्हें एक लाख रुपए के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा। इसके अलावा वह एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा हर शुक्रवार को आर्यन को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।
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